Mahtari Vandan Yojna | महतारी वंदन योजना महिलाओ के लिए सुनहरा अवसरआज ही आवेदन करे

Mahtari Vandan Yojna : महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में “महतारी वंदन योजना’ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

 

Mahtari Vandan Yojna
योजना का नाम महतारी वंदन योजना
पात्रता विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासीहो ।आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो । विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायतापात्र महिला को रूपये 1000/- प्रतिमाह का भुगतान dbt(डायरेक्ट  बैंक ट्रांसफर ) से 

सामाजिक सहायता कार्यक्रम / विभिन्न पेंशन योजनाओं सेपेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान ।

स्थान सम्पूर्ण  छ. ग .
आवेदन करने का माध्यम योजना के ऑनलाईन पोर्टल (https: //www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से ।ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से। आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे ।नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से

आवेदन पत्र 

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज़ फोटो |

स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़ । (निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र) ।

स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।

 स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड । (यदि हो तो)

विवाह का प्रमाण–पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया  गया प्रमाण–पत्र।

प्रारंभ तिथि 05-02-2024 
अंतिम तिथि 20/02/2024 
योजनांतर्गत अपात्रताजिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो ।

जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो ।

जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो । जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो ।

 

आवेदन शुल्क :

Mahtari Vandan Yojna  हेतु आवेदन शुल्क कि आवश्यकता नहीं  है अभ्यर्थी हितग्राही इसका अवलोकन करे

Mahtari Vandan Yojna
वर्ग शुल्क 
सामान्य  (General )
अल्प पिछड़ा वर्ग (OBC)
अनु, जनजाति (ST) /अनु.जाति(SC)
महिला 

Mahtari Vandan Yojna

आयु सीमा :

Mahtari Vandan Yojna आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो । विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया:

 1. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।

 2. प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी।

 3. प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी, यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।

आवश्यक लिंक :

Mahtari Vandan Yojna पद हेतु विभाग की आवश्यक लिंक कुछ इस प्रकार है  अभ्यर्थी कृपया इसका अवलोकन करे

Mahtari Vandan Yojna
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आवश्यक  दस्तावेज  :

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़

विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा

जारी प्रमाण पत्र।

जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस । (कोई एक)

पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति । स्व-घोषणा पत्र / शपथ-पत्र ।

निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की कार्यवाही:

आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अंतिम सूची जारी किया जाना अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी ।पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाना । यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी ।हितग्राही को राशि का भुगतान – पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा ।निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की कार्यवाही अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना ।आपत्तियों को प्राप्त किया जाना ।आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना ।ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार / नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी ।

  • नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम, अथवा उनके प्रतिनिधि/परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी ।

निगरानी एवं समीक्षा:

  •  राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ (SPMU) स्थापित किया जायेगा ।
  •  जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी – जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।

नियमित परीक्षण एवं सत्यापन

आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना ।

जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्यवाही किया जाना

 भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही किया जाना ।

मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात् अंतिम सूची से विलोपित किया जाना ।

 उपरोक्त स्थिति में नाम विलोपन की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा किया जा सकेगा ।

 

 

 

 

 

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