Vacancy in Jashpur CG Govt Job Alert | बाल विकास परियोजना मे मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन

 Vacancy in Jashpur CG Govt Job Alert : बाल विकास परियोजना मनोरा जिला जशपुर (छ0ग0) अंतर्गत संचालित निम्नानुसार ऑगनबाड़ी केंद्रों में मिनी कार्यकर्ता / सहायिका का पद रिक्त होने की तथा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सूचना दी जाती है। नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यार्थी अपना आवेदन दिनॉक 18.06.2024 से दिनांक 02.07.2024 तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से बाल विकास परियोजना कार्यालय मनोरा जिला जशपुर (छ०ग०) को भेज सकते है। सीधे और विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

 Vacancy in Jashpur- CG Govt Job Alert
विभाग का नाम बाल विकास परियोजना मनोरा जिला जशपुर (छ0ग0)
पद का नाम मिनी कार्यकर्ता ,सहायिका 
पदों की संख्या 06
वेतन  Rs/- 
स्थान जशपुर (छ0ग0)
माध्यम  स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक
शैक्षणिक  योग्यता मिनी कार्यकर्ता – 12 वी उत्तीर्ण 

सहायिका – 8 वी उत्तीर्ण 

प्रारंभ तिथि 18-06-2024
अंतिम तिथि 02-07-2024

 Vacancy in Jashpur CG Govt Job Alert :  EDM पद का विवरण इस प्रकार है अभ्यर्थी कृपया इसका अवलोकन करे

 

 Vacancy in Jashpur- CG Govt Job Alert
पद का नाम विवरण 
  Vacancy in Jashpur CG Govt Job Alert

आवेदन शुल्क :  पद हेतु आवेदन शुल्क कि आवश्यकता  नहीं  है अभ्यर्थी कृपया इसका अवलोकन करे

 Vacancy in Jashpur – CG Govt Job Alert
वर्ग शुल्क 
सामान्य  (General )
अल्प पिछड़ा वर्ग (OBC)
अनु, जनजाति (ST) /अनु.जाति(SC)
महिला 

आयु सीमा :   आवेदक की आयु दिनांक विभाग के अनुसार ऑगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता / सहायिका पद के लिये अभ्यार्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

आवश्यक लिंक  :  पद हेतु विभाग की आवश्यक लिंक कुछ इस प्रकार है ,अभ्यर्थी कृपया इसका अवलोकन करे

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Vacancy in Jashpur भर्ती के संबंध मे दिशा-निर्देश :-

आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता / सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जायेगा 

01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाली ऑ. बा. मिनी कार्यकर्ता / सहायिका / संगठिका / सह-सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी । 01 वर्ष से कम अनुभव के आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें सेवा में दुबारा नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी / शहरी विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

जिस ग्राम में ऑगनबाड़ी केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहाँ पद रिक्त है, आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।

(क) उस ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमोंक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।

अथवा

संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण

पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

टीप :- यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदिका के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

( जिन अभ्यार्थियों का अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति द्वारा तैयार की गई है उन आवेदिकाओं की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित स्कूल जहाँ वह अध्ययनरत रहे वहां से हस्ताक्षरित अंक तालिका प्राप्त कर आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे यह अंक तालिका स्कुल के रिकार्ड में उपलब्ध होती है। अंक तालिका उपलब्ध न कराने पर ग्रेडिंग वाले अंकसूची पर अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे, जिसके लिए अभ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।)

टीप :- उपरोक्तानुसार ग्रामीण / आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं / पाँचवीं रखी जावेगी ।

यदि चयन प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे संबंधियों (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु अर्ह होंगे तथा संबंधित जन प्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं को चयन प्रक्रिया से पृथक रखें एवं उन्हें पृथक रखा जावेगा।

अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

पदों के चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किए गए है। इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण :- (क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा:-

संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया गया हो तो प्रस्तुत किया जावे।

अथवा

न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश ।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायलयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता / पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) परित्यक्ता महिला होने के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा।

आवेदन प्राप्ति पश्चात अभ्यार्थी को किसी प्रकार का त्रुटि सुधार करने का मौका नहीं दिया जायेगा। आवेदन गलत / अपूर्ण / अहस्ताक्षरित पाये जाने पर आवेदन निरस्त किये जायेंगे। दावाआपत्ति के समय कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतः आवेदन करते समय अभ्यार्थी आवेदन प्रारूप का पहले अच्छे से अध्ययन कर तथा समझकर सभी आवश्यक प्रविष्टियां नियत स्थान पर करें यथा- कार्यालय का नाम, ऑगनबाड़ी केंद्र का नाम, पद का नाम इत्यादि तथा वांछित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।

यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति / जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में अध्ययनरत रहा हो तो वह संबंधित संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा ।

यदि अभ्यार्थी का परिवार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार स्वतः शामिल सूचकॉक अथवा वचन सूचकॉक के अन्तर्गत चिन्हांकित हो तो वह अपना सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची संबंधित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर जनपद पंचायत मनोरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / उनके अधिकृत अधिकारी से सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न किये जाने पर मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।

आँगनबाड़ी सहायिका भर्ती में किसी तरह का कोई लिखित परीक्षा / साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा, बल्कि सभी प्रावधानों में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरीट सूची के आधार पर नियुक्ति किया जावेगा। 13. नियुक्ति पश्चात यदि किसी अभ्यार्थी को की गई नियुक्ति से कोई आपत्ति हो तो वह छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधीनियम 1993 के प्रावधानों के तहत विहित अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा । उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिकाएं रिक्त पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। (सभी दस्तावेज अभ्यार्थी द्वारा स्व प्रमाणित कर लगाये जायेंगे ।)

 

 

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